Difference between President and Vice President of India | भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति में अंतर – जैसे की आपने देखा की हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, जिसमे की देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हुई। इसे लोकतंत्र की शक्ति ही कहेंगे जिसमे एक छोटे तबके से निकल कर मुर्मूजी अपने बल पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। इसके साथ ही देश में उप-राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है, यह चुनाव 5 अगस्त को होने वाले है।
यह बाते हुई राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के बारें में, लेकिन क्या आप जानते है भारत के सर्वोच्च पद और दुसरे सर्वोच्च पद में क्या अंतर है, इनके पास कौन सी शक्तियां है और ऐसे कौन से बिंदु है जहाँ दोनों के पद में भिन्नताएं है? आज के लेख में हम वही सब विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिये हमारे साथ पोस्ट के अंत तक-
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भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति में अंतर (Difference between President and Vice President of India or Comparison President and Vice President)
राष्ट्रपति (President) | उप-राष्ट्रपति (Vice-President) |
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों-लोकसभा और राज्य सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किये जाते है। | उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) के सदस्यों सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किये जाते है। |
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन सिस्टम) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांस्फेर्रब्ल वोट) के माध्यम से होता है। | चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। |
राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना और उसकी आयु कम से कम पैंतीस वर्ष होना चाहिए | कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह – (क) भारत का नागरिक है, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और (ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। |
राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को लोक सभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए। | उपराष्ट्रपति बनने के लिए, एक व्यक्ति को स्टाल्स की परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। |
एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है। हालांकि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, व्यक्ति उसमे किसी पद पर आसीन हो सकता है। | एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है। हालांकि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, व्यक्ति उसमे किसी पद पर आसीन हो सकता है। |
राष्ट्रपति का कार्यकाल मनोनीत या ऑफिस में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल के लिए होता हैं। | उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मनोनीत या ऑफिस में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल के लिए होता हैं। |
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। | उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। |
राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव को सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उन्हें 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिये। | उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्य सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोक सभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है। |
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। | उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। |
यूनियन बजट 2018 के बाद से राष्ट्रपति का मासिक वेतन ₹ 5 लाख है। | राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलता है। |
भारत के राष्ट्रपति (President of India)
भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होते है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ ही साथ भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ होता है। राम नाथ कोविंद 24 जुलाई 2017 को पदभार ग्रहण करने वाले 14 वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं और 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने वाली हैं।
राष्ट्रपति का कार्यालय 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर बनाया गया था, जब इसका संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें भारत की संसद के दोनों सदनों और भारत के प्रत्येक राज्य और क्षेत्रों की विधानसभाएं शामिल होती हैं, जो स्वयं सभी सीधे चुने जाते हैं।
हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा कर सकते हैं, कुछ अपवादों के साथ, राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी शक्तियां, व्यवहार में, प्रधान मंत्री (एक अधीनस्थ प्राधिकारी) द्वारा मंत्रिपरिषद की मदद से प्रयोग की जा सकती हैं। । राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रधान मंत्री और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, जब तक कि सलाह संविधान का उल्लंघन नहीं करती है।
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भारत के उप-राष्ट्रपति (Vice President of India)
भारत के उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य के प्रमुख, भारत के राष्ट्रपति के उप-राष्ट्रपति होते है। उपराष्ट्रपति का कार्यालय राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है और वरीयता के क्रम में दूसरा और राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार की पंक्ति में पहला स्थान है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत की संसद का सदस्य भी होता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बताता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, न कि राज्य विधान सभा के, सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मतों का उपयोग करते हैं और मतदान भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है वो भी गुप्त मतपत्र के द्वारा। उपराष्ट्रपति भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है।
वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं।
भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के बीच मुख्य अंतर क्या हैं? (Key Differences Between President and Vice President of India in Hindi)
1. राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वही उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बताता है। वही भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बताता है।
3. राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को लोक सभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए। वही उपराष्ट्रपति बनने के लिए, एक व्यक्ति को स्टाल्स की परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए।
4. राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें भारत की संसद के दोनों सदनों और भारत के प्रत्येक राज्य और क्षेत्रों की विधानसभाएं शामिल होती हैं, जो स्वयं सभी सीधे चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, न कि राज्य विधान सभा के।
5. राष्ट्रपति का कार्यकाल मनोनीत या ऑफिस में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल के लिए होता हैं। ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मनोनीत या ऑफिस में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल का ही होता हैं।
6. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। वही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
7. राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव को सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उन्हें 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिये। वही उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्य सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोक सभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।
8. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वही उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
9. यूनियन बजट 2018 के बाद से राष्ट्रपति का मासिक वेतन ₹ 5 लाख है। राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
आज के इस आर्टिकल में हमने भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति में अंतर (Difference between President and Vice President of India) के साथ साथ ये भी जाना की देश के दोनों सर्वोच्च पद के लिए क्या योग्यता है, कैसे इनका चुनाव होता है, क्या क्या शक्तियां इनके पास है एवं दोनों पदों के लिए सरकार द्वारा कितना मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछे मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले आर्टिकल में! ऐसे और भी रोचक अन्तरो को जानने के लिए बने रहिये हमारे साथ antarjano.com पर।